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महिला संबंधी अपराध में बिल्हा पुलिस की त्वरित कार्रवाई , दुष्कर्म के आरोपी को बिल्हा पुलिस ने किया गिरफ्तार

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बिलासपुर। दिनांक 15.05.23 को प्रार्थिया / पीडिता द्वारा थाना बिल्हा में आरोपी प्रफुल्ल कुमार टोप्पो पिता बिलकस टोप्पो उम्र 44 साल निवासी महेशपुर थाना बतौली जिला सरगुजा हा ० मु ० बिल्हा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ.ग. ) के विरूद्ध शादी करने का प्रलोभन देकर 3 सालों तक जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल आरोपी की धर पकड़ करने के निर्देश पर थाना प्रभारी बिल्हा के नेतृत्व में टीम तैयार कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.05.2023 को आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में उपनिरी. रामचन्द्र साहू , प्र आर 63 शत्रुहन मेश्राम , आरक्षक संतोष मरकाम , सचिन नामदेव, गोवर्धन शर्मा, दिनेश पटेल का विशेष योगदान रहा ।

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छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रंजन झा और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर जान लेने की कोशिश, दोनों आरोपी ससुर और साला फरार

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रंजन झा और उनकी पत्नी पर बीते रात जानलेवा हमला हुआ। यह हमला उनके घर में घुसकर किया गया। इस हमले में पत्रकार का सर बुरी तरह से फट गया है और उन्हें 14 टांके लगे हैं। वहीं उनकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला हुआ और दो आरोपियों ने उन्हें लात घूसों से आधे घंटे तक मारते रहे।

घटना होलिका दहन, दिन रविवार के 2 बजे रात की है। दोनों आरोपी पत्रकार के ससुर और साला हैं। जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और डीडी नगर में रहते हैं। दोनों आरोपी का नाम डा. राजेश विश्कर्मा (ससुर) जो कि अभनपुर ब्लॉक के सेजबहार स्थित सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है और साला दिव्यांश विश्वकर्मा उर्फ सनी अभी कुछ ही समय पहले रशिया से डॉक्टरी की पढ़ाई कर आया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों ही आरोपी पीड़िता पक्ष को बार बार फोन कर जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। पीडित पक्ष ने संबंधित टिकरापारा पुलिस थाने में भी FIR करवाने की कोशिश की लेकिन अभी सिर्फ आवेदन स्वीकार किया गया है। केस दर्ज नहीं हो पाया है। इस वजह से पीड़ित पक्ष बेहद डरे हुए हैं और बीती रात मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जान की गुहार लगाते हुए एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उन्होंने सारी घटना बताते हुए सुरक्षा की मांग की है।

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क्राइम

शेयर मार्केट के नाम पर 40 करोड़ का लगाया चुना….. फर्जी लाइसेंस साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की.. फर्जी कंपनी

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मामले का विवरण इस प्रकार है कि उषालता कंपलेक्स किम्स हॉस्पिटल के सामने साईं कृष्णा इन्वेस्टमेट नाम का दुकान है।

शिकायत –
लोग जो इनको पैसे दिए थे उनको इसने सितंबर 2023 से पैसा रिटर्न करना बंद कर दिया।

शिकायत के आधार पर पूछताछ की गई तो पता चला कि विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति जो अपने आप को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता है लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर पैसा लेता है आवेदक के द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट जिसमे इकरारनामा ऑफर स्कीम खातों के स्टेटमेंट की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इसके पास सिर्फ गुमासदा लाइसेंस है और साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी फर्जी है इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है साथ ही इसके जिन ब्रोकर की लाइसेंस दिखाई है उसमें आनंद रात्रे, शानू खान की लाइसेंस दिखाई पड़ता है।

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पैसे लेने का तरीका – यह लोगों से बोलता है कि मुझे पैसे दो मैं इसे शेयर मार्केट में लगाकर तुमको पांच-पांच या 10% के हिसाब से प्रतिमाह फिक्स रिटर्न करूंगा इस झांसे में आकर बहुत से लोग अधिक रिटर्न के लालच में इसको खाते में पैसा देते थे यह बाकायदा इनको पैसे का रिटर्न देता था साथ ही डेली एक फर्जी हैंडल से मैनेज करता था जिसने आपका नाम और डेली का रिटर्न लिखा रहता था।

इस झांसी में आकर लोग और पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिए कुछ मेडिएटर भी बने जो बाकी लोगों को अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर इनको ट्रांसफर करने लगे इस तरह से एक चैन बन गई अब यह इन पैसों को सर्कुलेट करता था आपको पैसा लेकर दूसरे को दूसरे का तीसरे को ऐसे ही रोटेड करते रहे।

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पैसे का ऊपयोग – अपनी आलीशान और लजीज जिंदगी के लिए सभी पैसों का उपयोग करता थाईलैंड गोवा ट्रैवल इन ऑफर देता था प्रिंस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत अपराध है लगभग 35 से 40 करोड़ का अनुमान है। कुल फ्रॉड की अमाउंट अभी तक प्राप्त रसीद बुक के हिसाब से लगभग 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा मई 2023 से अब तक लिया गया है बाकी उसके पहले लगभग जनवरी 2021 से यह सब चल रहा है मतलब कुल मामला लगभग 35 से 40 करोड़ का होगा।

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Chhattisgarh: हत्या के बाद शव दफनाकर उगा दिए थे गोभी

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भिलाई के चर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के दोनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है. इन दोनों आरोपियों को जिला
अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में एक महिला आरोपी को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था.

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा की हत्या के दो आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोनों आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को दुर्ग की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इनके अलावा विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को जिला अदालत ने पहले ही दोष मुक्त कर दिया था.

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10 नवंबर 2015 को शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमेन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. इस बहुचर्चित हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने देशभर के एक करोड़ मोबाइल फोन की डिटेल निकालने के बाद भिलाई के सेक्टर 10 में रहने वाले विकास जैन को गिरफ्तार किया था. अभिषेक मिश्रा का शव विकास की पत्नी किम्सी के चाचा अजीत सिंह के स्मृति नगर निवास के बगीचे से बरामद हुआ था.  

9 नवंबर, 2015 को लापता हुआ था अभिषेक
अभिषेक 9 नवंबर 2015 को घर से निकला था. 10 नवंबर 2015 को दुर्ग के जेवरा चौकी में अभिषेक की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. 22 दिसंबर 2015 को पुलिस ने शक के आधार पर विकास जैन और उसके चचिया ससुर अजीत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. इसके अगले दिन अजीत सिंह के स्मृति नगर स्थित बगीचे में अभिषेक की सड़ी गली लाश मिली थी.

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