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छत्तीसगढ़

पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ बैन

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर राज्य में प्रतिबंध लगा दी है। ममता बनर्जी ने सोमवर को मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी सिनेमा हाल के मालिक फिल्म का प्रदर्शन रोक दे।

ममता ने कहा कि राज्य में शांति और सदभाव बनाए रखने के लिए फिल्म को बैन किया जा रहा। इस फिल्म में दिखाए सभी दृश्य राज्य की शांति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी इस फिल्म पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है।

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छत्तीसगढ़

नंबर प्लेट व्यवसाय से जुड़े दुकान संचालक की ली गई बैठक

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ट्रैफिक पुलिस बिलासपुर

ट्रैफिक पुलिस बिलासपुर सख्त-

स्टाइलिश नंबर,नंबर प्लेट पद नाम, जाति, स्लेगन अब वाहनों के नंबर प्लेट पर नहीं चलेंगे

नंबर प्लेट व्यवसाय से जुड़े दुकान संचालक की ली गई बैठक

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा यातायात पुलिस को दिए गए निर्देश के परिपालन में नंबर प्लेट पर स्पष्ट नंबर अंकित किए जाने ली गई बैठक ली।

मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार रजिस्ट्रेशन नंबर मानक के तहत वाहनों में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अपने वाहन पर लगाना अनिवार्य है।

इस संबंध में ए०एस०पी० (ट्रैफिक बिलासपुर) नीरज चंद्राकर एव डी0एस0पी0 संजय साहू ने बताया कि- वाहन चालकों द्वारा नंबर प्लेट इंग्लिश में स्टाइलिश, फैंसी नंबर प्लेट एवं नंबर प्लेट पर पदनाम, जाति, स्लोगन अंकित किया जाता है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से कार्यवाही कर रही हैं वर्तमान शहर में बिलासपुर में (आई0टी0एम0एस0) इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर के मुख्य चौक- चौराहों पर अत्याधुनिक कैमरे लगे है,जिसमें यातायात के नियम उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान के तहत कार्रवाई की जा रही है। अतः अब बहुत आवश्यक हो गया है कि वाहन चालक अपने वाहनों पर स्टाइलिश नंबर,आड़े तिरछे नंबर ना लिखवाया जावे, ट्रैफिक पुलिस इस पर सख्त कार्यवाही कर रही हैं।

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इसी कड़ी में आज एडिशनल एस०पी० (ट्रैफिक) नीरज चंद्राकर द्वारा यातायात कार्यालय में नंबर प्लेट एवं रेडियम व्यवसाय से जुड़े शहर के मुख्य दुकान संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें ए0 एस0 पी0 ट्रैफिक द्वारा किसी भी परिस्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट के विपरीत वाहनों में नंबर अंकित न किए जाने, स्टाइलिश नंबर ना लिखे जाने,स्लोगन पद नाम, जाति ना लिखे जाने एवं कार आदि वाहनों पर डार्क ब्लैक फिल्म ना लगाए जाने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के निहित प्रावधानों की जानकारी देते हुए, इस पर रोक लगाने संबंधित हिदायत समझाइए दी गई, जिसमें दुकान संचालकों द्वारा सहजता से स्वीकार किया जाकर नियमो के पालन किए जाने की बात कही गई।

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छत्तीसगढ़

Asp,Dsp ट्रैफिक ने दी “लेफ्ट टू लेफ्ट फ्री” की जानकारी

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पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के आदेश अनुसार ए0एस0पी0 (ट्रैफिक) बिलासपुर नीरज चंद्राकर एव डी0एस0पी0 संजय साहू ने शहर यातायात प्रबंधन,शहर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु, शहर के प्रमुख चौक- चौराहों पर भ्रमण कर तथा ड्यूटी पर तैनात यातायात के अधिकारी,जवानों से यातायात संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए,साथी ही प्रमुख चौक-चौराहों पर होने वाले ट्रेफिक इंजीनियरिंग की जानकारी भी उन्होंने ली।

इसी क्रम में महाराणा प्रताप चौक एव पुराना बस स्टैंड में पिक आवर्स के समय “लेफ्ट टू लेफ्ट फ्री” (बाए से बाए की दिशा की ओर) व्यवस्थित रखने हेतु उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यक समझाइए एवं दिशा निर्देश दिए जाने के साथ-साथ उपस्थित वाहन चालकों को भी इस संबंध में समझाइए दी गई।

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विदित होकर ट्रैफिक पुलिस में एएसपी नीरज चंद्राकर द्वारा पदभार ग्रहण के उपरांत लगातार ब्लैक स्पॉट एवं शहर पार्किंग, शहर यातायात व्यवस्था की दिशा में लगातार सुव्यवस्थित यातायात के लिए प्रयास निरंतर किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़

प्रतिबंधित नशीली मादक पदार्थ ONEREX SYRUP को बिक्री करने ले जा रहे आरोपी के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार

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थाना कोटा जिला बिलासपुर

🔹 प्रतिबंधित नशीली मादक पदार्थ ONEREX SYRUP को बिक्री करने ले जा रहे आरोपी के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार

🔷 मध्यप्रदेश रीवा से आरोपी द्वारा सब्जी के गाड़ी में भरकर मंगाया था प्रतिबंधित ONEREX SYRUP सिरप

🔷 आरोपी से प्रतिबंधित ONEREX SYRUP 400 नग कीमती 68000 रुपये, एक एप्पल मोबाइल ₹32000 तथा एक i20 कार कीमती ₹6 लाख जुमला कीमती 7 लाख रुपए को जप्त किया गया।

🔷 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

बिलासपुर पुलिस लगातार मादक पदार्थ गांजा/ प्रतिबंधित सिरप/ नशीली पदार्थ का व्यापार-व्यवसाय करने वालों के खिलाफ़ कार्यवाही कर रही है इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)श्रीमती अर्चना झा के मार्गदर्शन में प्रतिबंधित सिरप बिक्री करने ले जा रहे आरोपी के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई धारा 21,22 एनडीपीएस एक्ट के तहत‌् कार्यवाही।

दिनांक 24.03.2024 को थाना प्रभारी कोटा श्री रजनीश सिंह को सूचना मिला की बिलासपुर से एक व्यक्ति i20 कार CG 10 AU 7499 में प्रतिबंधित ONEREX SYRUP सिरप बिक्री करने हेतु कोटा लोरमी मार्ग में ले जा रहा है। सूचना पर तत्काल एसीसीयु टीम तथा कोटा पुलिस टीम द्वारा गनियारी के पास घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जहां बिलासपुर के तरफ से आ रही i20 कार CG 10 AU 7499 को रोककर पूछताछ कर कार को चेक करने पर कार की डिक्की में 02 सफेद बोरी में भरा 400 नग प्रतिबंधित ONEREX SYRUP सिरप मिला। सिरप के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी बृजेश कछुवाहा ने बताया कि रीवा मध्य प्रदेश से बिलासपुर आने वाली सब्जी गाड़ी वाहन में कॉस्मेटिक का सामान है कहकर लाया गया। आरोपी बृजेश कछुवाहा के कब्जे से प्रतिबंधित ONEREX SYRUP 400 नग कीमती 68000 रुपये, एक एप्पल मोबाइल ₹32000 तथा एक i20 कार कीमती ₹6 लाख जुमला कीमती 7 लाख रुपए को जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया। आरोपी बृजेश कछुवाहा पिता मुरारी लाल कछुआ उम्र 34 साल साकिन पुराना बस स्टैंड के पास बिलासपुर थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर (छ.ग.) के विरुद्ध अपराध धारा सबूत पाये जाने पर विधिवत‌् कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं ग्रामीण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय थाना प्रभारी रजनीश सिंह, एसीसीयु प्रभारी राजेश मिश्रा और स्टाफ़ की सराहना की है ।

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गांजा/ प्रतिबंधित सिरप/ नशीली पदार्थ का व्यापार -व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना तथा नशीली पदार्थ के व्यापार- व्यवसाय एवं सेवन करने पर रोक लगाना है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रजनीश सिंह एवं कोटा पुलिस टीम तथा एसीसीयु निरीक्षक राजेश मिश्रा, उ.नि. अजहरुद्दीन एंव एसीसीयु टीम का सराहनीय योगदान रहा है।

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