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छत्तीसगढ़

बिलासपुर : पति का पत्नी से तलाक होता है बेटी का पिता से नहीं, माता पिता के तलाक के बाद भी बेटी का पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार

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बिलासपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य अर्चना उपाध्याय एवं डॉ. अनिता रावटे ने आज प्रथना सभा कक्ष, जल संसाधन परिसर बिलासपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक की अध्यक्षता में गुरुवार 175 वीं जन सुनवाई हुई। बिलासपुर की आज की जनसुनवाई में कुल 35 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे।

सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में अनावेदक बिरकोनी हाई स्कूल जिला मुंगेली तहसील पथरिया में जीव विज्ञान विषय के व्याख्यता के पद पर पदस्थ है। जिनका वेतन 57000 हजार प्रतिमाह है। अनावेदक ने 2006 को आवेदिका की मां को घर से निकाल दिया था। उस समय आवेदिका की उम्र 02 साल थी और उसे सिंकलिन की बीमारी थी और उस समय आवेदिका की मां बेराजगार थी। वह अपने माता-पिता पर आश्रित थी। आवेदिका की पढ़ाई और स्वास्थ्य का सभी खर्च उसकी मां ने वहन किया आज आवेदिका की उम्र लगभग 20 वर्ष है। वर्तमान में बीबीए सेकेण्ड ईयर की स्टूडेन्ट है। उसे पढ़ाई लिखाई व इलाज के लिये आर्थिक कठिनाईयों सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह अपने पिता से सम्पति में अपना हक मांगने के लिए उपस्थित हुई है।

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अनावेदक ने बाताया कि 2012 में परिवार न्यायालय में अपनी पहली पत्नी से विधिवत तलाक लिया है व उसके बाद दूसरा विवाह कर लिया है व उसके बाद दूसरा विवाह से भी उनकी दो बेटियां है। अनावेदक की 2011 में सरकारी नौकरी लगी है। अनावेदक एमएसी बायोलॉजी है उसके द्वारा वंश चलाने के नाम पर बेटा पैदा नहीं के आरोप पर पहली पत्नी को घर से निकाला था। और अब तक उनके द्वारा अपनी बेटी आवेदिका का नाम शासकीय अभिलेखों में अंकित नहीं कराया गया है। इस संबंध में कुछ पूछने पर उसके द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। बाद मे अनावेदक के पिता आवेदिका के दादा ने कहा कि समस्त कृषि भूमि की पर्ची में आवेदिका का नाम दर्ज करायेगें और अपने शासकीय अभिलेख में भी अपनी बेटी आवेदिका का नाम 01 माह के अन्दर दर्ज करायेंगे । अन्य 02 बेटियों का नाम भी दर्ज कराये चूकि तलाक पत्नी से होता है। बेटी से नहीं होता है। बेटी का पिता के जायजाद में बराबर का हक होता है। वर्तमान में अनावेदक बेटी की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च वहन नहीं कर रहा है। अतः अपना प्रस्ताव लेकर अगली सुनवाई में उपस्थित होगें प्रकरण 12 जून को रायपुर के लिए नियत किया जाता है।

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छत्तीसगढ़

डायल 112 की त्वरित कार्यवाही से आत्महत्या कर रहे युवक की बचायी गई जान

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डायल 112 ने युवक को दी दूसरी जिंदगी, बेवफाई से आहत करने चला था सुसाइड, ऐसे बची  जान - Dial 112 gave life to this young man he was committing suicide after

➡️ट्रेन की पटरी पर लेटकर कर रहा था आत्महत्या

➡️तीन मिनट में पहुँच कर डायल- 112 की टीम ने बचाई जान

➡️घटना दिनांक समय – 28/3/2024 के 08:49 बजे

➡️घटनास्थल – चकरभाठा रेल्वे स्टेशन ओवर ब्रिज के नीचे बिलासपुर

➡️चकरभाठा 112 टीम को ईवेंट प्राप्त हुआ कि एक युवक चकरभाठा ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक के पटरी पर लेट कर आत्महत्या कर रहा हैं , सूचना प्राप्त होने पर चकरभाठा ईगल वन इवेंट को गंभीरता से लेते हुए 03 मिनट में घटनास्थल पहुंची , देखा तो ट्रेन सामने से आ रही थी और युवक पटरी पर लेटा हुआ था । टीम द्वारा तत्काल दौड़ कर युवक को ट्रेन आने के पूर्व ही सुरक्षित 112 वाहन में बैठाकर उसके परिजन को सुपुर्द किया गया एवं भविष्य में कभी भी इस तरह का कदम ना उठाने की सलाह देते हुए, शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की समझाइश दी गई । 112 टीम की इस सराहनीय कार्य पर युवक के परिजन द्वारा बिलासपुर पुलिस एवं चकरभाठा डायल 112 के आरक्षक 1495 त्रिलोक सिंह एवं चालक चंचल धुरी को धन्यवाद किया। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त कर्मचारी के काम की सराहना करते हुए पुरस्कृत किया गया।

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छत्तीसगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत

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दुर्ग, 28 मार्च छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है तथा उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

बुधवार को चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में भाजपा की जिला इकाई के उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये ने दावा किया कि 26 मार्च को बघेल ने (दुर्ग जिले के) पाटन में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा था कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 375 से अधिक है तब चुनाव आयोग को मतपत्र से चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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पाध्ये ने शिकायत में कहा है, ”दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने 26 मार्च को पाटन विधानसभा के आमालोरी गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करते हुए कहा कि यदि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक उम्मीदवार होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में मतपत्र से मतदान करवाना होगा, इसलिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करें।’

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छत्तीसगढ़

10 सेवाओं को अधिसूचित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की दी गई सुविधा

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10 सेवाओं को अधिसूचित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की दी गई सुविधा

अंबिकापुर। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर के मार्गदर्शन में प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र फागेश सिन्हा ने गुरुवार को जिला स्तरीय डाटा सेंटर के सभाकक्ष में अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी।

इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। प्रभारी अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर फागेश सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

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अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से ऐसे कर्मचारी जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।

ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रभारी अधिकारी सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन तीन चरणों में होगा।

जिसमें तृतीय चरण में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-जांपा, बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना की तिथि 12 अप्रैल एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नंबर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही दर्ज करना अनिवार्य है।

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निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12घ के भाग 1 के साथ-साथ जिला स्तर पर नियुक्त विभाग के नोडल अधिकारी की ओर से इस आवेदन को भाग 2 में सत्यापित किया जाएगा।

आवेदन के साथ वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जाएगा।

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